मध्य प्रदेश में अब शहरों में चलने वाली सिटी बसें उपनगरीय (आसपास के) इलाकों तक भी जा सकेंगी। सरकार ने मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब सिटी बसों के रूट परिवहन विभाग तय करेगा और उन्हें अधिसूचित किया जाएगा।
