इलाहाबाद हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी: तकनीकी कारणों से किसी छात्र की शिक्षा बाधित नहीं की जा सकती

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी छात्र की पढ़ाई को केवल तकनीकी आधारों पर बाधित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुलंदशहर के एक छात्र को कक्षा 11 में अस्थायी रूप से प्रवेश देने का निर्देश दिया है।

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