मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय करते हुए 50 साल पुराने पेंशन नियम में परिवर्तन कर दिया। अब चार लाख 60 हजार अंशदायी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी भी परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगे, यानी कर्मचारी का निधन होने पर पत्नी और फिर आश्रितों को परिवार पेंशन मिलेगी।
