एनजीटी ने भोपाल कलेक्टर और नगर निगम से सात अक्टूबर 2025 को हुई पिछली सुनवाई में बताए गए विशिष्ट अतिक्रमणों को हटाकर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 28 अप्रैल 2026 को होगी। तब तक प्रशासन को अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र की वास्तविक स्थिति रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखनी होगी।
