CG High Court: छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, यदि किसी महिला के साथ पूरा पेनिट्रेशन साबित नहीं होता है, केवल प्राइवेट पार्ट को रगड़ा गया है तो इसे कानून की नजर में दुष्कर्म नहीं माना जाएगा।
