डीएड और बीएड विवाद: हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, सात दिन में नई चयन सूची जमा करने का दिया अंतिम मौका

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पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 21 दिनों के भीतर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर केवल डीएड अभ्यर्थियों की नई चयन सूची तैयार कर कोर्ट में पेश की जाए।

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