ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रवीण पटेल ने मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा द्वारा प्रस्तुत आरोपितों से उन्मोचित किए जाने का आवेदन सारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। सौरभ के अधिवक्ता का तर्क था कि उसके पास से न कोई नकदी, न आभूषण और न ही संपत्ति संबंधी दस्तावेज बरामद हुए हैं।
