रायपुर में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम नहीं देने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर जुर्माना लहाया है। रायपुर के उपभोक्ता की शिकायत पर आयोग ने कंपनी को 10 लाख रुपये 6 प्रतिशत व्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है, साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार अतिरिक्त देने के निर्देश दिए हैं।
