इंदौर में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त इंदौर ने मासिक और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतनमान का आदेश जारी किया है। यह आदेश एक अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू होगा।
