Fire Safty Rules In MP: फायर एनओसी के लिए भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जरूरी, स्वीकृत नक्शे के अलावा नहीं कर पाएंगे निर्माण

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मध्य प्रदेश में 5000 वर्गफीट से बड़े भवनों और ऊंची इमारतों के लिए अब फायर एनओसी से पहले भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र और अधिभोग अनुज्ञा अनिवार्य कर दी गई है। यह कदम अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम और अवैध निर्माण पर नियंत्रण के उद्देश्य से लिया गया है।

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