जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंत्री समूह के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अब जीएसटी में सिर्फ 5 और 18% के दो ही स्लैब होंगे। खास बात है कि जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, ज़र्दा, अनिर्मित तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू और बीड़ी जैसे उत्पादों पर वर्तमान जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर दरें लागू रहेंगी।
