केंद्र सरकार के बाद अब एडीजी जीपी सिंह को राज्य सरकार ने भी बहाल कर दिया है। उन्हें फिर से स्थापित करने का आदेश गुरुवार को गृह विभाग की ओर से जारी किया गया। जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग केस में कार्रवाई की गई थी। नौकरी मिलते ही जीपी सिंह डीजी की रेस में भी शामिल हो गए हैं। इससे पहले 12 दिसंबर को केंद्र से बहाली का ऑर्डर आ चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के निर्णय के आधार पर दिया था। गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को रद्द करते हुए उन्हें उसी दिनांक से फिर से उनके पद पर बहाल किया था। जानिए कोर्ट ने किन आधार पर सर्विस दी जीपी सिंह पर चल रहे मुकदमों को आधार बनाकर उन्हें उनकी नौकरी से अलग किया गया। इसके बाद सिंह की ओर से IPS-IAS अफसरों के एक तरह के न्यायिक आयोग केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) में पूरे मामले को चैलेंज किया गया। 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह (GP सिंह) को 20 जुलाई 2023 को गृह मंत्रालय के आदेश पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था। ये रिटायरमेंट प्रदेश में तब की कांग्रेस सरकार की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था।