टॉप न्यूज़ Jabalpur High Court: ‘छेड़छाड़ को नहीं कहा जा सकता यौन उत्पीड़न’, हाई कोर्ट ने कम की दोषी की सजा By Krishna - May 16, 2025 0 32 FacebookTwitterPinterestWhatsApp मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हरि कीर्तन शाह की 20 साल की सजा घटाकर 5 साल कर दी। कोर्ट ने कहा कि केवल छेड़छाड़ को पास्को एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न मानना उचित नहीं है। पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई थी।