JEE एडवांस्ड के अटेम्‍प्‍ट नहीं बढ़ेंगे:सुप्रीम कोर्ट ने 2 से बढ़ाकर 3 अटेम्‍प्‍ट करने की याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने आज JEE एडवांस्ड परीक्षा के लिए अटेम्‍प्‍ट्स की गिनती 2 से बढ़ाकर 3 करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अदालत जॉइंट एडमिशन बोर्ड यानी JAB के फैसले को बरकरार रखेगी। हालांकि, जिन स्‍टूडेंट्स ने कोर्ट में याचिका दायर की है, उन्‍हें सुप्रीम कोर्ट ने इस साल होने जा रहे एग्‍जाम में बैठने के लिए वन-टाइम रिलेक्‍सेशन दिया है। JAB ने नवंबर में बढ़ाए थे अटेम्‍प्‍ट, 2 हफ्ते बाद घटाए
दरअसल, JAB ने नवंबर 2024 में JEE एडवांस्ड के लिए नंबर ऑफ अटेम्‍प्‍ट्स 2 से बढ़ाकर 3 करने का नोटिस जारी किया था। मगर 2 हफ्ते बाद ही JAB ने अपना फैसला वापिस ले ल‍िया। ऐसे में कई स्‍टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला ले चुके थे, उन्‍होंने JEE एडवांस्ड में शामिल होने के लिए अपना कोर्स छोड़ दिया। ऐसे में JAB के फैसला बदलने से इन स्‍टूडेंट्स का साल खराब हो गया। स्‍टूडेंट्स ने एक और अटेम्‍प्‍ट बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। कोर्ट ने JAB के फैसले को बरकरार रखा है, मगर जिन स्‍टूडेंट्स ने कोर्स ड्रॉप किया है, उन्‍हें इस साल के एग्‍जाम में बैठने की इजाजत दी है।

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