Minister Vijay Shah: हाई कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर में उनके द्वारा दिए गए आदेश में उल्लेखित पैराग्राफ नहीं जोड़ने पर फटकार लगाई थी। इस पर न्यायालय ने फिर से आदेश दिया कि एफआईआर में आदेश का जो हिस्सा छोड़ दिया गया था उसे एफआईआर का हिस्सा माना जाएगा। अब पुलिस उसी के आधार पर अपनी विवेचना करेगी।
