MP News: हाई कोर्ट से पेंशनरों को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इंदौर बेंच के आदेश के अनुरूप पेंशनर्स को छठवें वेतनमान के शेष 32 माह का छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के निर्देश दिए। दरअसल, इंदौर बेंच ने 15 अप्रैल 2024 को इस मामले में फैसला दिया था। इसके बाद सरकार ने युगलपीठ के समक्ष अपील पेश की थी।
