मध्य प्रदेश में फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर मेडिकल सीट हासिल करने वाले एक शासकीय डाक्टर को भोपाल की कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना की कोर्ट ने आरोपित डा. सीताराम शर्मा को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं।
