MP में शपथ पत्र के लिए अब 200 और अचल संपत्ति के एग्रीमेंट के लिए 5000 रुपये का लगेगा स्टांप

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भारतीय स्टांप मप्र द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 में यह प्रावधान है कि यदि संबंधित व्यक्ति स्टांप शुल्क की पूरी राशि नहीं चुकाता तो बकाया राशि के भुगतान पर उसे कम भुगतान की गई राशि पर एक प्रतिशत अर्थदंड और भुगतान की गई राशि पर एक प्रतिशत ब्याज लगेगा, पहले दोनों दरें दो प्रतिशत थीं।

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