शासन की ओर से प्रस्तुत रिकार्ड को अपर्याप्त मानते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए कि इस विवादित नियम को तत्काल संशोधन करके सूचित करें। कोर्ट ने सरकार को यह बताने को भी कहा कि क्या याचिकाकर्ताओं को हाई स्कूल शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है।