लाडली बहना योजना में दोबारा पंजीयन शुरू करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को एमपी हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंगलवार को निरस्त कर दिया। याचिका में कहा गया था कि योजना में पंजीयन बंद होने के कारण कई पात्र महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं पात्र हैं।
