अभी तक 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जुलाई और जनवरी में मिलने वाले वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। मप्र हाईकोर्ट भी इस संदर्भ में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दे चुका है।
अभी तक 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जुलाई और जनवरी में मिलने वाले वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। मप्र हाईकोर्ट भी इस संदर्भ में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दे चुका है।