इंदौर कोर्ट ने पार्षद कमलेश कालरा के घर में हमले के आरोपित पिंटू रावेकर की जमानत याचिका निरस्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपितों ने संगमत होकर वारदात को अंजाम दिया था और सरगना जीतू यादव अब भी फरार है।
इंदौर कोर्ट ने पार्षद कमलेश कालरा के घर में हमले के आरोपित पिंटू रावेकर की जमानत याचिका निरस्त कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपितों ने संगमत होकर वारदात को अंजाम दिया था और सरगना जीतू यादव अब भी फरार है।