Minister Vijay Shah: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में सिर्फ कोर्ट के आदेश की भाषा का उल्लेख किया गया है, आरोपित के कृत्य का नहीं। कोर्ट ने राज्य शासन को नए सिरे से सुधार के निर्देश दिए हैं और मामले की मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है।
