टॉप न्यूज़ MP High Court में बीआरटीएस पर ‘हाई वोल्टेज’ सुनवाई… ठेकेदार बोला- ‘काम नहीं कर सकता’, कोर्ट ने कहा- ‘भारी जुर्माना लगाओ’ By Krishna - January 19, 2026 0 8 FacebookTwitterPinterestWhatsApp हाई कोर्ट ने इंदौर बीआरटीएस और एलिवेटेड कॉरिडोर में लेटलतीफी पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने शहर को ‘गिनी पिग’ बना दिया है। ठेकेदार द्वारा काम न करने पर जुर्माना लगाने और मुख्य सचिव को समन्वय के निर्देश दिए गए हैं।