अदालत का समय नष्ट करने के एक मामले में याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना राशि चार सप्ताह में हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा की जाए। निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि जमा न करने पर रजिस्ट्रार जनरल उसकी वसूली करें।
