मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 28 जनवरी 2025 को ओबीसी आरक्षण से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के साथ ही होल्ड पर रखे गए पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। अब 27 प्रतिशत पदों पर भर्ती होगी।
