मप्र हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि मेडिकल अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। याचिकाकर्ता, जो विभिन्न जिलों में पदस्थ हैं, का कहना है कि अन्य समान अधिकारियों को यह लाभ मिल रहा है। कोर्ट ने लोक स्वास्थ्य और वित्त विभाग के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।