वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेंशनरों को निर्धारित आयु पूरी करने के अगले माह से ही अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। 80 वर्ष की आयु पर 20% अतिरिक्त पेंशन मिलती है, जो हर पांच वर्ष में बढ़ती जाती है। 100 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशनर को 100% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।