मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजेश वर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने राज्य शासन, मप्र लोक सेवा आयोग, उच्च शिक्षा विभाग और रादुवि के कुलगुरु प्रो. वर्मा को नोटिस जारी किए हैं।
