शिक्षकों के क्रमोन्नति और पदोन्नति से जुड़े मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। वर्ष 2016–17 से लंबित क्रमोन्नति और पदोन्नति पाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इसकी सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई। हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
