प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने किरायेदारी मॉडल तैयार किया है, नए किरायेदारी अधिनियम में कारोबारी गतिविधि के लिए 6 महीने का अग्रिम किराया, बिना मकान मालिक की अनुमति उपकिरायेदारी पर पाबंदी, अनुबंध उल्लंघन पर कार्रवाई, किरायेदार को खाली नहीं करने पर दोगुना-चार गुना किराया, और मालिक के बिना सूचना परिसर में प्रवेश पर सख्त नियम हैं।