छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय में अब OBC को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इस पर साय सरकार ने सोमवार को मुहर लगा दी। शिक्षाकर्मियों के संविलियन और नया रायपुर में जमीन खरीदने पर छूट देने की भी घोषणा की गई है। सरकार की ओर से बताया गया कि- अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, आरक्षण दिया जाएगा। स्थानीय निकायों में एकमुश्त सीमा 25% की जगह अब OBC की जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक देंगे। तो उस निकाय में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ मंत्रालय में हुई साय कैबिनेट की बैठक के बाद बताया गया कि- ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में लागू नहीं होगा। अगर अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण निकाय में 50 % से कम है, तो उस निकाय में अधिकतम 50% की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग को लाभ मिलेगा। हालांकि यह आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी से अधिक नहीं होगा। निकाय के जिन पदों के आरक्षण राज्य स्तर से तय होते हैं, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष इत्यादि, उन पदों के लिए ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर आरक्षित पदों की संख्या तय की जाएगी। इन फैसलों पर भी सरकार की मुहर नई औद्योगिक नीति को करेंगे प्रोत्साहित राज्य में नई उद्योगों की स्थापना पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। सभी जिलों के विकासखंडों को तीन श्रेणियों में बांट कर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा को तय किया जाएगा। नई औद्योगिक विकास नीति में कोर सेक्टर के उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत और एल्यूमीनियम के लिए अलग प्रावधान और राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर थ्रस्ट और सामान्य उद्योगों में विभाजित किया गया है। फर्मास्युटिकल, टैक्स्टाइल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद संरक्षण, एनटीएफपी प्रसंस्करण इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, आईटी और आईटीईएस के लिए प्रावधान किया गया है। पिछली कैबिनेट 16 अक्टूबर को लिए गए ये फैसले …………………………………..
SI भर्ती से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… छत्तीसगढ़ SI भर्ती परीक्षा…हाईकोर्ट ने कहा-जारी करें नियुक्ति आदेश:90 दिनों का दिया समय; प्लाटून कमांडर में महिलाओं की भर्ती अमान्य छत्तीसगढ़ में SI भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि, प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों को हटाया जाए। उनकी जगह वंचित पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लेकर मेरिट के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करें। इस प्रक्रिया को 45 दिन में पूरा करने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। पूरी खबर पढ़ें…